सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पेश

डी ए डी न्यूज़ दिल्ली

19 सितंबर, 2020 को लोकसभा में *सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020* को पेश किया। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नौ कानूनों, जैसे कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1952, मातृत्व लाभ एक्ट, 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008 का स्थान लेती है। सामाजिक सुरक्षा उन उपायों को कहा जाता है जोकि श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। इनमें कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना शामिल हैं। ये क्रमशः प्रॉविडेंट फंड, पेंशन फंड और बीमा योजना प्रदान करती हैं। सरकार निम्नलिखित को भी अधिसूचित कर सकती है: (i) बीमारी, मातृत्व और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना, (ii) रोजगार के पांच वर्ष पूर्ण होने (या कुछ मामलों में पांच वर्ष से कम होने पर, जैसे पत्रकार और निश्चित अवधि के श्रमिक) पर श्रमिकों को ग्रैच्युटी, (iii) महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, (iv) भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सेस, और (v) व्यवसायगत चोट या बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजा।इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को विभिन्न लाभ, जैसे जीवन और विकलांगता कवर के लिए विशिष्ट योजनाओं को अधिसूचित कर सकती हैं। गिग वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जोकि परंपरागत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर होते हैं (जैसे फ्रीलांसर्स)। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके धन अर्जित करते हैं। असंगठित श्रमिकों में गृहआधारित (घर पर रहकर काम करने वाले) या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक शामिल होते हैं। संहिता असंगठित श्रमिकों, और गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान करती है।कवरेज और रजिस्ट्रेशन: संहिता योजनाओं की एप्लिकेबिलिटी के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्दिष्ट करती है। जैसे ईपीएफ योजना 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगी। ईएसआई योजना उन इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगी जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और उन सभी इस्टैबलिशमेंट्स पर भी जहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जोखिमपरक या जानलेवा किस्म का कार्य किया जाता है। इन सीमाओं को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सभी पात्र इस्टैबलिशमेंट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संहिता के अंतर्गत रजिस्टर होंगे, जब तक कि वे दूसरे किसी श्रम कानून के अंतर्गत रजिस्टर न हों।

अंशदान: ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई और ईएसआई योजनाओं को नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान से वित्त पोषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए ईपीएफ योजना के मामले में नियोक्ता और कर्मचारी 10% वेतन का एक बराबर अंशदान देंगे या सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी ही किसी दूसरी दर पर अंशदान देंगे। ग्रैच्युटी के भुगतान, मातृत्व लाभ, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए सेस, और कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं को नियोक्ता, कर्मचारी (गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मामले में एग्रीगेटर) और संबंधित सरकार के अंशदानों से वित्त पोषित किया जा सकता है।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की योजनाओं के लिए बिल में एग्रीगेटर्स की एक सूची दी गई है जिसमें राइड शेयरिंग सर्विसेज़ और फूड डिलिवरी सर्विसेज़ शामिल हैं। एग्रीगेटर के किसी भी अंश की दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी और वह एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर का 1-2% होगी। यह गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एग्रीगेटर द्वारा चुकाई गई या देय राशि के 5% से अधिक नहीं होगा।    

सामाजिक सुरक्षा संगठन: संहिता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए अनेक निकायों को स्थापित कर सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड, जिसके प्रमुख केंद्रीय प्रॉविडेंट फंड कमीश्नर होंगे, (ii) ईएसआई योजना को प्रबंधित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसके प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन होंगे, (iii) असंगठित श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय और राज्य स्तरीय श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा की जाएगी (राष्ट्रीय बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी जिम्मेदार होगा), और (iv) भवन निर्माण श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए राज्य स्तरीय भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड्स, जिनकी अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा नामित चेयरपर्सन करेंगे।


निरीक्षण और अपील: संहिता के अंतर्गत आने वाले इस्टैबलिशमेंट के निरीक्षण तथा संहिता के अनुपालन के संबंध में नियोक्ताओं और श्रमिकों को सलाह देने के लिए संबंधित सरकार इंस्पेक्टर-कम-फेसिलिटेटर की नियुक्ति कर सकती है। संहिता के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक अथॉरिटीज़ की नियुक्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए मातृत्व लाभ न चुकाने पर इंस्पेक्टर-कम-फेसिलिटेटर के आदेश के खिलाफ अपीलीय अथॉरिटी में अपील दायर की जा सकती है और उस अथॉरिटी को संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। संहिता ज्यूडीशियल निकायों को भी निर्दिष्ट कर सकती है जोकि प्रशासनिक अथॉरिटी के आदेशों के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल (औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947 के अंतर्गत स्थापित) ईपीएफ योजना के अंतर्गत विवादों की सुनवाई करेगी।अपराध और सजा: संहिता विभिन्न अपराधों के लिए सजा निर्दिष्ट करती है, जैसे ग्रैच्युटी न चुकाने पर एक वर्ष तक की कैद हो सकती है। कुछ अपराधों को कंपाउंड (सेटल) भी किया जा सकता है।