कोई भी अपनी मर्जी से न्यूज वेबसाइट का संचालन नहीं कर पाएगा


स्वतंत्र सिंह भुल्लर, नई दिल्ली 


 अब भारत देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से न्यूज वेबसाइट बनाकर उसका संचालन नहीं कर पाएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मनिस्ट्री ने एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। इस कानून के लागू होने के बाद न्यूज वेबसाइटों के लिए भी रजिस्ट्रार (न्यूजपेपर ऑफ इंडिया) के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा।
नए नियमों में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिए जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमीट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है। इसमें लिखित, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार को शामिल माना गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस नए बिल का मसौदा सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और सभी सम्बंधित लोगो को अगले 30 दिन में इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही इन न्यूज़ वेबसाइटों के समाचारों पर कोई नियम या अंकुश ना होने के कारण आए दिन भ्रामक समाचारों से लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए मंत्रालय इसके लिए बाकायदा एक बिल लाकर न्यूज़ वेबसाइटों का भी पंजीकरण करेगा जैसे RNI समाचार पत्रों को करता है।